पैतृक संपत्ति से बच्चों को बाहर करने की मांग वाली दो याचिकाओं डिप्टी कमिश्नर रविंद्र कुमार शर्मा ने बुधवार को खारिश कर दी दोनों केस इसीलिए रिजेक्ट हुए क्योंकि मां-बाप के पास बच्चों को खानदानी प्रॉपर्टी से बाहर करने का कोई अधिकार नहीं है मां बाप सिर्फ उससे प्रॉपर्टी से बच्चों को बाहर कर सकते हैं, जोकि उन्होंने खुद बनाई है मगर जो संपत्ति उन्हें अपने पुरखों से मिले हैं उससे बच्चों को बाहर नहीं किया जा सकता बच्चों को पुश्तैनी संपत्ति पर पूरा हक है डीसी वीके शर्मा ने इसी आधार पर दो याचिकाएं खारिज कर दी उन्होंने कहा कि दोनों मामलों में प्रॉपर्टी पेरेंट्स ने नहीं बनाई थी
पेरेंट्स उसी प्रॉपर्टी से बाहर कर सकते है जो खुद बनाई हो
डीसी के पास आए केस गांव पूरनपुर के गुलजार सिंह और सतपाल ने किए थे गुंजन सिंह ने अपने बेटे को गुरनेक सिंह और सतपाल ने अपने बेटे विजय के खिलाफ DC की कोर्ट में केस दायर किया था दोनों ने कहा कि बच्चे परेशान करते हैं उन्होंने घर से बाहर किया जाए कोर्ट में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर सके जिससे पता चले कि संपत्ति के मालिक वही हैं बच्चों ने कोर्ट में कहा कि संपत्ति मां बाप की नहीं पैतृक है डी सी ने सतपाल व गुलजार सिंह की याचिकाए रिजेक्ट कर दी जिसके पास इससे संबंधित करीब 50 केस पेंडिंग है