कड़ी सुरक्षा में रोहतक की जेल में बनी सी .बी आई की अदालत ने किया फैसला
साध्वी योण शोषण के 15 वर्षीय पुराने मामले में दोषी करार दीये गये डेरा मुखी गुरमीत राम रहीम 20 वर्ष तक सलाखों के अंदर रहेगे |रोहतक की सुनारिया जेल में बनाई गई अस्थाई अदालत में सी .बी .आई के जज जगदीप सिंह ने यह ऐतहासिक फैसला सुनाया |
- 2 केसो में 10-10 साल की कैद,जो अलग अलग भुगतनी पड़ेगी
- 30 लाख जुर्माना
सी .बी आई . की खास अदालत ने डेरा मुखी को योन शोषण के दो मामलो में दोषी पाए जाने के उपरान्त आज 20 वर्ष की कैद की सज़ा और 30 लाख का जुर्माना किया | 2002 के साध्वी योन शोषण मामले में आज 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई |राम रहीम को धारा 376,506 और ५०९ 509 ताहित 10-10 साल की सज़ा और 2 साल कैद पर 15-15 लाख रूपये जुर्माने की सज़ा सुनाई |अदालत की और सुनाई गई सज़ा से यह बिल्कुल साफ़ हे कि राम रहीम को अपनी बाकी की जिन्दगी का आधिक भाग जेल में ही काटना पड़ेगा |राम रहीम के वकील ने कहा के वो फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करेंगे |सी .बी. आई. के बुलारे अभिषेक दियाल ने राम रहीम को 20 वर्ष की सज़ा की पुष्टि की है |
25 अगस्त को साध्वी योंण शोषण मामले में डेरा मुखी को सी. बी. आई.की विशेष अदालत की और से दोषी घोषित करने के उपरान्त हरियाणा में डेरा स्मर्थोको की और से हिंसा की गई ,जिस में 38 लोगो की मृतु हो गई और सेंकडो घायल हो गये थे |
बचाव पक्ष के वकील एस .के.गर्ग नरवाना ने कहा के सी .बी.आई.जज जगदीप सिंह ने 2002 के योन शोषण दोनों मामलो में 10-10 वर्ष कैद की सज़ा सुनाई है |और 15-15 लाख का जुर्मना भी किया गया है |जिस में से 14-14 लाख रूपये दोनों पीडत साध्वियो को दिया जाएगा