स्कूलों पर सख्ती

0
921
स्कूलों पर सख्ती
स्कूलों पर सख्ती

शिक्षा विभाग का बच्चों से जबरन फीस वसूली पर कड़ा फैसला फेस के लिए तंग किया तो होगी जेल निजी स्कूल संचालकों के लिए विद्यार्थियों पर दबाव डाला तो उन्हें 3 साल की सजा और एक लाख तक जुर्माना हो सकता है प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट कमीशन की दायित्वों के बाद शिक्षा विभाग ने जिला अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किए हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के सेक्शन 75 के तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान नहीं किया जा सकता नाम बच्चे के साथ भेदभाव किया जा सकता है कमीशन के चेयरमैन सुकेश कालिया ने शिक्षा विभाग के अफसरों को कहा है कि वह इस संबंध में सभी स्कूलों को निर्देश जारी करें जुवेनाइल एक्ट 2015 के तहत बच्चों को शारीरिक और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने पर 3 साल कैद या ₹100000 जुर्माना हो सकता है इसके अलावा मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों भी हो सकते हैं प्लीज के लिए माता पिता से मिले कमीशन के चेयरमैन मुकेश कालिया ने बताया है कि उनके पास ऐसी बहुत सी शिकायतें आ रही हैं जमा नहीं करवाना पेरेंट्स की गलती है उसके लिए माता-पिता से ही संपर्क करें वही पंकज कुमार ने कहा है सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं यह कर सकते हैं शिकायत अगर स्कूल प्रबंधक फीस जमा करवाने को लेकर बच्चों को प्रताड़ित करते हैं तो वह जिला शिक्षा अधिकारी जिला बाग दिखाओ सुरक्षा चाइल्ड राइट कमीशन पंचायत कर सकते हैं इसके अलावा बच्चों के अधिकारों का हनन होने पर वह चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर भी शिकायत कर सकते हैं

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here