रात 10:00 बजे के बाद पटाखे चलाए तो होगी एफ आई आर
दिवाली की रात 10:00 बजे के बाद अगर किसी ने पटाखे चलाकर प्रदूषण फैलाने का प्रयास किया तो पुलिस उसके खिलाफ सीधे एफ आई आर दर्ज कर सकती हैं|शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि वातावरण को बचाने के लिए रात 10:00 बजे के बाद पटाखे ना चलाएं जाए|कोर्ट के फैसले को सख्ती से लागू करवाने के लिए जिला पुलिस ने कमर कस ली है|पुलिस ने पीएचपी से तीन कंपनियां भी शहर में बुला ली है|एडीसीपी ने लोगों से सहयोग की अपील करते हुए साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया तो सीधे एफ आई आर दर्ज की जाएगी|पुलिस अधिकारियों ने सभी थाना प्रभारियों और चौकी इंचार्ज ओं को आदेश दिया है कि वे दिवाली की रात अपने इलाके में गश्त करते रहे|अगर रात 10:00 बजे के बाद पटाखे चलाने वालों के खिलाफ पर्चा दर्ज किया जाए|
एडीसीपी ने बताया कि मंगलवार और बुधवार को वह स्वयं पुलिस पार्टियों के साथ फील्ड में निकलेंगे|जनता को जागरूक किया जाए कि रात 10:00 बजे के बाद पटाखे ना चलाए जाएं|इसके लिए गली-गली में जाकर लाउडस्पीकरों से जनता को अवेयर भी किया जाएगा|